नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 28 जून को
भोपाल : भारत सरकार द्वारा लागू नवीन आपराधिक कानूनों —भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS), एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों (पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, कारागार एवं फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) के मध्य डिजिटल समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु Interoperable Criminal Justice System (ICJS) के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रविवार, 28 जून को प्रात: 9.30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार (मिंटो हॉल), भोपाल में किया जा रहा है।
इस कार्यशाला में सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा विभिन्न जिलों के माननीय न्यायाधीश, मेडीकल आफिसर्स, अभियोजन, कारागार तथा फोरेंसिक साइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहभागिता करेंगे। इस कार्यशाला का उद्देश्य नवीन आपराधिक कानूनों की डिजिटल रूप से प्रभावी क्रियान्वयन रणनीतियों पर विमर्श करना एवं सभी स्तंभों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव पन्ना में 204 करोड़ रूपए से अधिक राशि के 22 विकास कार्यों की देंगे सौगात
क्या खत्म होगा संसद का गतिरोध? NEET विवाद पर राहुल गांधी की बैठक से बढ़ी सियासी हलचल
CJP प्रदर्शन पर सरकार का रुख साफ, बोली- बातचीत के लिए हमेशा तैयार, 24 घंटे में दिए 4 प्रस्ताव
मस्जिद में मासूम से कथित वारदात, आरोपी मौलाना पर FIR; जांच शुरू
शिक्षा पर सरकारी खर्च का रिपोर्ट कार्ड, मोदी सरकार के 12 साल के आंकड़े क्या कहते हैं?